नियुक्ति रद्द करने के सरकार के फैसले पर झारखंड हाईकोर्ट की रोक, छात्रों के आंदोलन की दिशा पर नजर

Jharkhand High Court stays cancel appointments: रांची में झारखंड सरकार को बड़ा झटका लगा है।

सरकार की ओर से 18 अगस्त को जारी उस नोटिफिकेशन को झारखंड हाईकोर्ट ने अगले आदेश तक रोक दिया है, जिसके तहत जेपीएससी की 11वीं से 13वीं सिविल सेवा परीक्षा और फूड सेफ्टी ऑफिसर के पदों पर नियुक्तियों को रद्द किया गया था।

न्यायमूर्ति दीपक रौशन की अदालत ने नियुक्त कर्मियों की ओर से दायर तीन अलग-अलग याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार और जेपीएससी से जवाब मांगा है।

कोर्ट के इस आदेश से नियुक्त कर्मियों को तत्काल राहत मिली है और अब सरकार के फैसले पर कानूनी पेच फंस गया है।

दिलचस्प बात यह है कि झारखंड में नियुक्ति परीक्षाओं को लेकर आंदोलन कर रहे छात्रों ने बुधवार को ही अपना आंदोलन दो महीने के लिए स्थगित किया था।

छात्रों की प्रमुख मांगों में विवादित परीक्षाओं को रद्द कर दोषियों पर कार्रवाई की मांग भी शामिल रही है।

अब हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश के बाद छात्रों का अगला कदम बेहद महत्वपूर्ण होगा। क्या छात्र फिर सड़क पर उतरेंगे या अदालत की अगली सुनवाई का इंतजार करेंगे, इस पर सबकी नजर है।

फिलहाल सरकार के फैसले और छात्रों के आंदोलन, दोनों पर न्यायिक प्रक्रिया का असर साफ दिखाई देने लगा है।